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चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें एजेंसी ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लंबे समय से प्रभावी जमानत में इस चरण पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई तेजी से पूरी की जाए। अदालत ने अपील पर सुनवाई अगले छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

इस फैसले के बाद लालू यादव की जमानत बरकरार रहेगी, जबकि उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर अब हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई होगी।

2018 में हुई थी सजा

चारा घोटाला मामले में वर्ष 2018 में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो अब तक लंबित है।

अपील पर अंतिम फैसला नहीं होने के कारण वर्ष 2021 में उन्हें जमानत मिली थी। अदालत ने तब कहा था कि अपील के अंतिम निपटारे तक वे जमानत पर रह सकते हैं।

बाद में ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि वह इस मामले में जमानत आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथ ही, हाईकोर्ट को लंबित अपीलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया।


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