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पटना। बिहार में सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने नई नीति जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के सरकारी शिक्षकों का प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।

शिक्षा विभाग की नई स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण सबसे पहले किया जाएगा। इसके बाद गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, ऑटिज्म अथवा मानसिक दिव्यांगता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता मिलेगी।

नई नीति में महिला शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधवा और परित्यक्ता शिक्षिकाओं को अलग श्रेणी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा महिला शिक्षकों को उनके पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर भी स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नई नीति में विशेष प्राथमिकता तय की गई है।

शिक्षा विभाग ने गंभीर बीमारियों की श्रेणी भी स्पष्ट की है। किडनी, हृदय और लीवर से संबंधित गंभीर रोगों को गंभीर अथवा असाध्य बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। बीमारी और दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण के लिए सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से जारी प्रमाण-पत्र को ही मान्य माना जाएगा।

पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिले में उपलब्ध रिक्त पदों को आधार बनाया जाएगा। यानी स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया में रिक्तियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई नीति में प्राथमिकता का क्रम तय करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों के सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की व्यवस्था लागू की जाएगी।

शिक्षा विभाग के इस फैसले को राज्य की शिक्षक व्यवस्था में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हर पांच वर्ष पर अनिवार्य तबादले से शिक्षकों की लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती की व्यवस्था बदलेगी, जबकि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और महिला शिक्षकों से जुड़े मानवीय आधारों को स्थानांतरण प्रक्रिया में विशेष महत्व दिया जाएगा।



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