पटना। बिहार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार की योजनाओं पर वीडियो बनाने वाले पात्र सोशल मीडिया क्रिएटर्स को वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के आधार पर अतिरिक्त भुगतान किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बिहार सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन मीडिया रूल्स, 2026 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है।
नए प्रावधान के मुताबिक, सरकार के मीडिया नियमों के दायरे में आने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। किसी वीडियो के 30 दिनों के प्रदर्शन की अवधि पूरी होने के बाद उसके व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
नियम के अनुसार हर 1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा सकेगी। हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है। यानी किसी वीडियो को 10 लाख या उससे अधिक व्यूज मिलने पर भी उस वीडियो के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये ही अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने सोशल मीडिया पर सूचीबद्ध हैंडल, पेज और चैनलों के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच का प्रावधान भी किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक फॉलोअर्स और सोशल मीडिया पहुंच की स्थिति का सत्यापन करना है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से बताया गया है कि संशोधित नियमों को लेकर विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद भुगतान की पात्रता, प्रक्रिया और अन्य शर्तों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।
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