प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि छात्रा पर्याप्त धार्मिक प्रमाण पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि स्कूल में हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।
मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल का है। छात्रा ने कक्षा 11 में प्रवेश के दौरान स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। स्कूल प्रशासन ने समान ड्रेस कोड का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद छात्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए समान और गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड लागू करता है, तो उसे अपनी यूनिफॉर्म नीति लागू करने का अधिकार है।
कोर्ट ने यह भी माना कि केवल पहले कुछ कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मिल जाने से छात्रा को आगे भी ड्रेस कोड से अलग छूट पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।
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