पटना। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटना सिविल कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर अब 1 अगस्त को सुनवाई होगी। इसी मामले में छात्र अभय आत्मन सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत ने सुनवाई की है।
तेज प्रताप यादव को पुलिस की हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से मारपीट और हत्या के प्रयास जैसी घटनाएं हुईं।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 121(1), 121(2) और 132 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया है।
वकील ने बताया राजनीतिक विरोध के कारण केस
सुनवाई के दौरान तेज प्रताप यादव के वकील ने अदालत में उनकी ओर से पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के कारण उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत से तेज प्रताप यादव को नियमित जमानत पर रिहा करने की मांग की।
वहीं, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
प्रदर्शन के बाद हुई थी गिरफ्तारी
तेज प्रताप यादव को कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल वह बेऊर केंद्रीय कारागार में हैं।
इसी मामले को लेकर पटना के अलावा सारण, सिवान, औरंगाबाद और भागलपुर में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आने की बात पुलिस ने कही है।
अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई
पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय ने विधायक संदीप सौरभ समेत कई नेताओं और छात्रों की नियमित जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई की। अदालत ने पुलिस से संबंधित आरोपियों का आपराधिक इतिहास और जख्म प्रतिवेदन पेश करने को कहा है। इन जमानत अर्जियों पर भी 1 अगस्त को सुनवाई होगी।
अब सबकी नजर 1 अगस्त की सुनवाई पर है, जब अदालत तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों की जमानत से जुड़े मामलों में आगे की कार्रवाई करेगी।
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