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| खान सर |
पटना: राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और विवाद मामले में जिला अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। अदालत का यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन संबंधित जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश जारी नहीं हो सका। सोमवार को सुनवाई के बाद तीनों आरोपितों को जमानत प्रदान कर दी गई।
यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। एक पक्ष में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान हैं, जबकि दूसरे पक्ष में ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रौशन आनंद शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी।
जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। घटना के दौरान तोड़फोड़, पत्थरबाजी और फायरिंग किए जाने के आरोप लगाए गए। फैजल खान ने आरोप लगाया था कि रौशन आनंद के समर्थकों ने उनके संस्थान पर हमला किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसी क्रम में पुलिस ने रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया था।
मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अदालत से जमानत मिलने के बाद फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्ड को कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिली है, हालांकि इससे मुकदमे का निपटारा नहीं माना जाएगा। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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